महाराष्ट्र ले जा रहे थे 27 मवेशी, पाटनखास पुलिस ने ट्रक पकड़ा
21 बैल और 6 बछड़े बरामद, मुख्य आरोपी गिरफ्तार; ट्रक समेत 17.96 लाख रुपए की सामग्री जब्त

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। अवैध पशु परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाटनखास पुलिस ने महाराष्ट्र की ओर ले जाए जा रहे 27 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 21 बैल और 6 बछड़े बरामद किए। मवेशियों को वाहन में बेहद संकुचित और क्रूरतापूर्वक तरीके से भरकर ले जाया जा रहा था। मामले में मुख्य आरोपी यशवंत मरसकोले (30) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मवेशियों और ट्रक समेत कुल 17 लाख 96 हजार रुपए की सामग्री जब्त की है।

ईटोड़ा चौक पर नाकेबंदी, पुलिस को देखकर भागने लगा चालक
पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर को पाटनखास चौकी में पदस्थ अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बैल और बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुरेंद्र नेताम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मेन रोड ईटोड़ा चौक पर नाकेबंदी की।
नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन को तेज गति से भगाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा कर ट्रक को रोक लिया। तलाशी लेने पर वाहन के डाले में पीले रंग के तिरपाल से ढके हुए 21 बैल और 6 बछड़े मिले।
तंग जगह में भरे थे मवेशी
पुलिस के मुताबिक ट्रक में मवेशियों को अत्यंत संकुचित स्थिति में रखा गया था। प्रारंभिक जांच में उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए परिवहन किए जाने की बात सामने आई। पूछताछ और विवेचना के दौरान यशवंत मरसकोले, पिता शेरसिंग मरसकोले, निवासी नायकुंड, तहसील पारशिवनी, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) की संलिप्तता सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया।
ट्रक की कीमत 17 लाख, मवेशियों की कीमत 96 हजार
कार्रवाई में पुलिस ने—
- 21 बैल — कीमत 84 हजार रुपए
- 6 बछड़े — कीमत 12 हजार रुपए
- 27 मवेशी — कुल कीमत 96 हजार रुपए
- ट्रक क्रमांक MP 07 HB 7707 — कीमत 17 लाख रुपए
कुल जब्ती — 17 लाख 96 हजार रुपए।
गौशाला भेजे गए 27 मवेशी
बरामद सभी 27 मवेशियों का आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। परीक्षण के बाद उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गौशाला भेज दिया गया है। वहीं, अवैध पशु परिवहन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है।
तीन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी यशवंत मरसकोले के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(घ) तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66/192 के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाई.पी. सिंह के निर्देशन और एसडीओपी अंबागढ़ चौकी नेहा पवार के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। पुलिस चौकी पाटनखास प्रभारी उप निरीक्षक सुरेंद्र नेताम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी विवेचना जारी है।
कार्रवाई में PSI अमन नायक, सउनि दीपक शर्मा, प्रधान आरक्षक 116 तुमेंद्र रात्रे, आरक्षक 198 और आरक्षक 471 की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



