नवाखानी पर्व की छुट्टी में बदलाव
अब 18 नहीं, 22 सितंबर को रहेगा स्थानीय अवकाश; कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

नारायणपुर। नवाखानी पर्व के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तारीख में जिला प्रशासन ने बदलाव किया है। कलेक्टर नम्रता जैन ने 16 सितंबर 2026 को संशोधित आदेश जारी करते हुए अब 22 सितंबर, मंगलवार को नवाखानी पर्व के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में कार्यालयीन आदेश के माध्यम से 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को नवाखानी पर्व के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। संशोधित आदेश के तहत अब यह अवकाश 22 सितंबर 2026, मंगलवार को रहेगा।

कार्यालयों और बैंकों पर लागू नहीं होगा अवकाश
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घोषित स्थानीय अवकाश कोषालय, उप कोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा। अन्य संबंधित विभागों एवं कार्यालयों को संशोधित अवकाश की जानकारी भेज दी गई है।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि यह संशोधन छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि शासन के संबंधित विभागों, संभागीय अधिकारियों, न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायालय, पुलिस अधीक्षक तथा जिले के अन्य कार्यालय प्रमुखों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
पहले 18 सितंबर को था अवकाश
पुराना आदेश: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार
संशोधित अवकाश: 22 सितंबर 2026, मंगलवार
अवकाश: नवाखानी पर्व
लागू नहीं: कोषालय/उप कोषालय एवं बैंक
— जिला नारायणपुर प्रशासन



