उप जेल के चारों ओर ड्रोन पर कड़ा पहरा, नारायणपुर में घोषित हुआ ‘नो फ्लाई जोन’
कलेक्टर नम्रता जैन का बड़ा फैसला, सुरक्षा कारणों से ड्रोन, यूएवी और कैमरा युक्त उड़ान यंत्रों के संचालन पर तत्काल रोक

उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, शासकीय और सुरक्षा एजेंसियों को रहेगी छूट
नारायणपुर। उप जेल नारायणपुर की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता जैन ने उप जेल परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र को ‘नो फ्लाई जोन’ (रेड जोन) घोषित करते हुए किसी भी प्रकार के ड्रोन, ड्रोन कैमरा, यूएवी और अन्य मानव रहित उड़ान यंत्रों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय जेल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने तथा संभावित सुरक्षा जोखिमों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। सहायक जेल अधीक्षक द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था कि ड्रोन के माध्यम से जेल परिसर में मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ, हथियार और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के साथ-साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किए जाने की आशंका बनी रहती है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप जेल परिसर और आसपास के क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पुलिस विभाग, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र बल तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित शासकीय एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए संचालित ड्रोन पर लागू नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी निर्देश तक प्रभावशील रहेगा।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एक नजर में
◾ उप जेल नारायणपुर और आसपास का क्षेत्र घोषित हुआ ‘नो फ्लाई जोन’।
◾ ड्रोन, ड्रोन कैमरा और यूएवी के संचालन पर तत्काल प्रतिबंध।
◾ मोबाइल, नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की आशंका के चलते लिया गया फैसला।
◾ बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश।
◾ पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और शासकीय कार्यों में लगे अधिकृत ड्रोन को मिलेगी छूट।
◾ नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत होगी कार्रवाई।
जेल सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती
नारायणपुर में उप जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए ड्रोन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए इस निर्णय को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह व्यवस्था जेल परिसर की निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक साबित होगी।




