बिना रॉयल्टी रेत ढो रही हाईवा जब्त, अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन का सख्त शिकंजा
कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर खनिज विभाग की कार्रवाई, वैध अभिवहन पास नहीं मिलने पर वाहन जब्त; चालक-स्वामी पर दर्ज हुआ प्रकरण

नारायणपुर। जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर खनिज विभाग की जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना वैध अभिवहन पास के रेत का परिवहन कर रही एक हाईवा को जब्त कर लिया। जब्त वाहन को सुरक्षित रूप से कलेक्टर परिसर में खड़ा कराया गया है। मामले में वाहन चालक और स्वामी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खनिज विभाग के अनुसार 20 जुलाई को आकस्मिक जांच अभियान के दौरान टीम ने हाईवा क्रमांक CG-27-R-7464 को रेत का परिवहन करते हुए रोका। जांच के दौरान वाहन चालक वैध अभिवहन पास प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वाहन को तत्काल जब्त कर कलेक्टर परिसर में सुरक्षित रखा गया।
जांच में सामने आया कि जब्त हाईवा श्री विवेक निषाद, निवासी नारायणपुर के नाम पर पंजीकृत है। प्रथम दृष्टया बिना अनुमति रेत परिवहन पाए जाने पर चालक एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया है।
खनिज विभाग ने बताया कि मामले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली, 2015 के नियम-71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर नम्रता जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्य बातें
- बिना वैध अभिवहन पास रेत परिवहन करते हाईवा जब्त।
- वाहन क्रमांक CG-27-R-7464 को कलेक्टर परिसर में रखा गया।
- चालक एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज।
- गौण खनिज नियमावली और एमएमडीआर अधिनियम के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई।
- प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन पर आगे भी सख्त अभियान जारी रखने के संकेत दिए।




