छत्तीसगढ़

कमिश्नरेट लागू होते ही पहली जिला बदर कार्रवाई

आदतन अपराधी अविनाश कोसले उर्फ मनिया को छह जिलों की सीमा से किया गया बाहर, 30 अगस्त तक प्रवेश पर रोक

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर कमिश्नरेट संजीव शुक्ला ने पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर की अनुशंसा पर थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के आदतन अपराधी अविनाश कोसले उर्फ मनिया के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत पारित आदेश दिनांक 29 मई 2026 के अनुसार अविनाश कोसले उर्फ मनिया को 29 मई 2026 की शाम 5 बजे से रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उसे आगामी तीन माह की अवधि अर्थात 30 अगस्त 2026 तक सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।

एक दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार अविनाश कोसले उर्फ मनिया (32 वर्ष) निवासी विकास नगर, थाना गुढ़ियारी, रायपुर के विरुद्ध मारपीट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और जुआ एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में जेल भी जा चुका है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण उसके खिलाफ क्षेत्र में आम नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल बनने की शिकायतें सामने आ रही थीं।

आमजन की सुरक्षा के लिए उठाया कदम

पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि जनसामान्य की सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में यह पहली जिला बदर कार्रवाई मानी जा रही है।

आगे भी जारी रहेंगी सख्त कार्रवाई

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी ऐसी कठोर और वैधानिक कार्रवाइयाँ लगातार जारी रखी जाएंगी।

फैक्ट फाइल

  • आरोपी : अविनाश कोसले उर्फ मनिया (32)
  • निवास : विकास नगर, गुढ़ियारी, रायपुर
  • दर्ज मामले : मारपीट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक प्रकरण
  • जिला बदर अवधि : 30 अगस्त 2026 तक
  • प्रभावित जिले : रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद
  • विशेषता : कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद रायपुर में पहली जिला बदर कार्रवाई।

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