कानून की जानकारी से सशक्त होंगे विद्यार्थी, अधिकारों के प्रति किया जागरूक
विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश ने बताए मौलिक अधिकार, बाल विवाह, साइबर सुरक्षा और यातायात नियम

नारायणपुर। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर, गरांजी में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक अधिकारियों एवं विधिक सेवा से जुड़े प्रतिनिधियों ने छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया।
शिविर का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव श्री खिलावन राम रिगरी तथा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर के आदेशानुसार किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती बरखा रानी वर्मा ने विद्यार्थियों को संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार सहित मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकार का लाभ दिलाने के लिए उन्हें विद्यालय भेजना माता-पिता एवं पालकों का कर्तव्य है।
बाल विवाह और साइबर सुरक्षा पर भी समझाया
न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया कि विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा मोबाइल फोन के उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियों, साइबर सुरक्षा तथा यातायात नियमों के पालन के संबंध में भी विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
बाल श्रम और संपत्ति में बेटियों के अधिकार बताए
श्री चंद्र प्रकाश कश्यप, प्रतिधारक अधिवक्ता ने शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। बाल श्रम प्रतिषेध, समान कार्य के लिए समान वेतन, मातृत्व लाभ योजना तथा हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पुत्र और पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार के बारे में भी विद्यार्थियों को समझाया गया।
उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी भी दी।
नालसा की योजनाओं से कराया परिचित
अधिकार मित्र श्री घासी राम नेताम एवं श्रीमती मनीषा बघेल ने विद्यार्थियों को नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में श्री रामलाल देवांगन सहित परिसर के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं अपने कानूनी अधिकारों को समझें और आसपास के लोगों को भी कानून एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करें।




