धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दंपती गिरफ्तार
भरण्डा थाना पुलिस की कार्रवाई, अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में न्यायिक रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी

बीएनएस की धारा 299 और 3(5) के तहत दर्ज हुआ था मामला, विवेचना में सामने आई संलिप्तता
नारायणपुर, 23 जून। जिले के भरण्डा थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धार्मिक मान्यताओं के प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार थाना भरण्डा में अपराध क्रमांक 07/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 एवं 3(5) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान दो लोगों की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने 22 जून को विधिवत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में दीपक ठाकुर (43 वर्ष), पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम सोनाबल, जिला कोंडागांव तथा भुनेश्वरी ठाकुर (37 वर्ष), पति दीपक ठाकुर, निवासी ग्राम सोनाबल, जिला कोंडागांव शामिल हैं।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।
एक नजर में
◾ भरण्डा थाना में अपराध क्रमांक 07/2026 दर्ज।
◾ धार्मिक भावनाएं आहत करने और अपमानजनक टिप्पणी का मामला।
◾ बीएनएस की धारा 299 और 3(5) के तहत कार्रवाई।
◾ कोंडागांव जिले के सोनाबल निवासी दंपती गिरफ्तार।
◾ न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।
सोशल और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने पर पुलिस की नजर
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों में कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सामाजिक सौहार्द और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।




