माड़ मैत्री चौपाल में ग्रामीणों को मिला कानून का पाठ
तेरदुल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, महिलाओं-बच्चों के अधिकार, साइबर अपराध और नि:शुल्क कानूनी सहायता की दी जानकारी

नारायणपुर। जिले के ग्राम पंचायत तेरदुल में बुधवार को माड़ मैत्री चौपाल एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, मोटर यान अधिनियम तथा नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रीगरी के मार्गदर्शन तथा अपर सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर श्री जीतेन्द्र कुमार ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती बरखा रानी वर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय के निर्देशानुसार किया गया।
महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर विशेष जोर
शिविर में अधिकार मित्र मनीषा माथरा ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता योजना, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों तथा सालसा के पहचान अभियान के तहत बच्चों के आधार कार्ड बनवाने संबंधी जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
ग्रामीणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से प्रकरणों के निराकरण के लिए भी प्रेरित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 और अन्य कानूनी सेवाओं की जानकारी साझा की गई।
साइबर अपराध और पॉक्सो एक्ट पर दी जानकारी
थाना प्रभारी एड़का सुदर्शन ध्रुव ने ग्रामीणों को मोटर यान अधिनियम, साइबर अपराध से बचाव और पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन ठगी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सतर्क रहने की अपील की।
कार्यक्रम में थाना उप निरीक्षक आत्माराम टोंडे, थाना स्टाफ, तेरदुल सरपंच, वार्ड पंच, पटेल, कोटवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।




