शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, आरोपी जेल भेजा
चार साल की पहचान का उठाया फायदा, विवाह और नौकरी का भरोसा देकर बनाया शारीरिक संबंध; शिकायत पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

नारायणपुर। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में नारायणपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान वर्ष 2022 में ग्राम बम्हनी, थाना कुकड़ाझोर निवासी बिशनाथ गोटा से हुई थी। बातचीत बढ़ने पर आरोपी ने युवती को शादी करने और नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। वर्ष 2026 में आरोपी युवती को नारायणपुर बुलाकर अपने साथ रखने लगा और शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया और उसने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद युवती ने थाना नारायणपुर में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 अगस्त 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
नारायणपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।




