अधिक दाम पर खाद बेचना पड़ा महंगा, विक्रेता का लाइसेंस निलंबित
यूरिया-डीएपी की निर्धारित दर से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत पर कार्रवाई, 15 दिन तक बिक्री पर रोक

नारायणपुर, 23 अगस्त। किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत पर यूरिया और डीएपी बेचने की शिकायत के बाद विभाग ने संबंधित कृषि विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया है। कार्रवाई कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर की गई।
अधिक कीमत पर खाद बेचने की मिली थी शिकायत
कृषि विभाग को नारायणपुर के गुप्ता ट्रेडर्स कृषि केंद्र, बखरूपारा और दीपक कृषि केंद्र, पाठक चौक के विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं डीएपी निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया।
जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर विभाग ने संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की। अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक एवं उप संचालक कृषि मोनिका ठाकुर ने संबंधित विक्रेता का उर्वरक लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए।
निर्धारित दर से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराना विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। विभाग द्वारा जिले में कृषि आदानों की बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने अथवा बिक्री में किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किसानों से बिल लेने की अपील
विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे यूरिया, डीएपी सहित अन्य कृषि आदान निर्धारित दर पर ही खरीदें और खरीदारी के समय बिल अवश्य लें। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि ली जाती है या उर्वरक बिक्री में अनियमितता की जाती है तो किसान इसकी शिकायत कृषि कार्यालय में कर सकते हैं।
कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को समय पर और उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिले में उर्वरक बिक्री केंद्रों की निगरानी लगातार जारी रहेगी।




