जिला अस्पताल परिसर और सार्वजनिक स्थलों में तंबाकू सेवन पर कार्रवाई
45 चालान, ₹3000 का जुर्माना वसूला गया

नारायणपुर, 06 नवम्बर 2025। धूम्रपान निषेध अधिनियम (COTPA Act) के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की टीम ने गुरुवार को जिला मुख्यालय नारायणपुर में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन के विरुद्ध कार्रवाई की। टीम ने विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण करते हुए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की।

इस कार्रवाई में नोडल अधिकारी डॉ. याखिलेश्वरी ठाकुर, दंत चिकित्सक डॉ. श्याम्बर सिंह (डेंटिस्ट), तथा श्री छत्रपाल साहू (साइकेट्रिक सोशल वर्कर) शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती सरिता बंजारे और श्रम एवं बाल विभाग के अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद थे।
टीम ने जिला अस्पताल परिसर, महका स्कूल ग्राउंड और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में पान ठेलों एवं दुकानों का निरीक्षण किया। कई दुकानदारों को बिना चेतावनी बोर्ड लगाए सिगरेट बेचते हुए पाया गया, वहीं कुछ लोगों को दुकान परिसर में धूम्रपान करते हुए भी देखा गया।
इन उल्लंघनों पर कुल 45 चालान बनाए गए और ₹3000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में पुनः ऐसी लापरवाही पाई गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
NTCP टीम ने आमजनों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें तथा तंबाकू उत्पादों से दूरी बनाकर स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग दें।




