महिला संरक्षण और बाल अधिकारों को लेकर आयोजित हुई विशेष कार्यशाला

कानूनों की जानकारी से सशक्त होंगे थाना प्रभारी, महिलाओं को मिलेगा लाभ
नारायणपुर, 20 सितम्बर 2025// कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री लुपेंद्र महीनाग के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शनिवार को विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निजी संस्थाओं में गठित आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ-साथ जिले के समस्त थाना प्रभारियों को POSH Act 2013 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती किरण नैलवाल चतुर्वेदी ने प्रतिभागियों को अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका समझाई तथा समिति अध्यक्ष और सदस्यों के नाम व मोबाइल नंबर कार्यालय एवं संस्थान में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही थाना प्रभारियों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों से भी अवगत कराया गया।
विधिक सह परवीक्षा अधिकारी श्री सनातन मेरसा ने पोक्सो कानून एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कानून पर प्रकाश डालते हुए थाना प्रभारियों से चर्चा की। वहीं सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक श्रीमती तरन्नुम खान ने महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न प्रकार की सहायता की जानकारी साझा की।
कार्यशाला में थाना प्रभारियों ने भी महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। समापन अवसर पर सभी से अपेक्षा व्यक्त की गई कि भविष्य में भी इस विषय पर विभागीय प्रयासों को सहयोग प्रदान करेंगे।




