नारायणपुर

नारायणपुर मालक परिवहन संघ की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन से सहमति

नारायणपुर मालक परिवहन संघ की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन से सहमति

नारायणपुर, 4 जनवरी 2025: नारायणपुर मालक परिवहन संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन के समक्ष एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में निको जायसवाल कम्पनी, नारायणपुर परिवहन संघ, दंतेश्वरी कल्याण समिति छोटेडोंगर, और स्वास्तिक ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र बहादुर पंचाभाई ने की, जबकि अन्य अधिकारी श्री सुशील नायक, श्री सनत कुमार जांगड़े, श्री दिनेश कुमार चंद्रा, श्री रूपसाय सलाम, श्री बृजमोहन देवांगन और श्री पंकज जैन भी उपस्थित थे।

बैठक में निम्नलिखित 10 बिंदुओं पर मौखिक एवं लिखित सहमति हुई:

  1. लोडिंग और पेमेंट व्यवस्था: नारायणपुर जिले के 7 प्रभावित पंचायतों (छोटेडोंगर, रायनार, राजपुर, चमेली, बड़गांव, धनोरा, आतदृगांव) की गाड़ियों को 70 प्रतिशत लोडिंग और अतिरिक्त पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जबकि बाकी 11 पंचायतों की गाड़ियों की लोडिंग और पेमेंट व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
  2. गाड़ियों की एन्ट्री: जितनी दैनिक लोडिंग निको द्वारा दी जाएगी, उतनी गाड़ियों की एन्ट्री नारायणपुर मालक परिवहन संघ के कर्मचारी द्वारा करवाई जाएगी।
  3. गाड़ियों की लिस्ट: 7 पंचायतों की गाड़ियों की लिस्ट नारायणपुर मालक परिवहन संघ को 2 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी।
  4. अतिरिक्त टोल: अतिरिक्त टोल पर 1 अप्रैल 2025 को एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा समाधान किया जाएगा।
  5. बारिश के दौरान परिवहन: बारिश के दौरान 7 पंचायतों और 11 पंचायतों के परिवहन कार्य के लिए परिवहन संघ और समिति जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त माल की स्थिति में ट्रांसपोर्टर भी माल का परिवहन करेंगे।
  6. गेट पास: गेट पास केवल नारायणपुर मालक परिवहन संघ के कर्मचारियों द्वारा जारी किया जाएगा, और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा।
  7. आरक्षित जगह: मालक परिवहन संघ की गाड़ियों के लिए आरक्षित जगह सुनिश्चित की जाएगी, और 7 पंचायतों की गाड़ियों के बाद द्वितीय प्राथमिकता नारायणपुर मालक परिवहन संघ एवं 11 पंचायतों को दी जाएगी।
  8. स्कूल टाइम नो एंट्री: पुलिस विभाग और परिवहन विभाग प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूलों के समय में नो एंट्री की सूचना देंगे।
  9. भाड़ा भुगतान: प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ट्रांसपोर्टिंग का भाड़ा ट्रांसपोर्टर द्वारा यूनियन और 7 पंचायत समिति एवं 11 पंचायत को भुगतान किया जाएगा।
  10. एग्रीमेंट उल्लंघन पर कार्रवाई: यदि प्रभावित 7 पंचायत के किसी सदस्य द्वारा बाहरी गाड़ियाँ एग्रीमेंट के तहत चलाते हुए पाई जाती हैं, तो उस पर प्रशासन द्वारा समिति भंग करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस सहमति के बाद अब नारायणपुर मालक परिवहन संघ और संबंधित अधिकारियों के बीच के विवादों को सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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